प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) (PM-KISAN)

PM-KISAN भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो किसानों को उनकी खेती निवेश एवं अन्‍य जरूरतों को पूरा करने में प्रत्यक्ष आय के रूप में सहायता प्रदान करना है। योजना की शुरूआत दिनांक- 01.12.2018 से हो गई थी। इस योजना की घोषणा पीयुष गोयल द्वारा 01.02.2019 को भारत के अंतरिम केन्‍द्रीय बजट 2019 के दौरान की गई थी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत् वित्तीय सहायता राशि:-

  • इस योजना के तहत् 2,000 रूपये की तीन समान किस्तों (चार-चार महिनों) में प्रति वर्ष कुल- 6,000 रूपये का भुगतान किया जाता है।
  • यह राशि DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) तंत्र के माध्यम से सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है।

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का उद्धेश्‍य:-

इस योजना के तहत् भारत के सभी भूमिधारक किसान परिवारों/ छोटे और सीमांत किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के लिए सुनिश्चित आय में सहायता प्रदान करना और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी पात्रता (Eligibility Criteria):-

  • आवेदक के पास खुद के नाम पर जमीन होना आवश्‍यक है।
  • जमीन आवेदक के नाम पर दिनांक- 01.01.2019 से पहले की रजिस्‍ट्री होनी चाहिए।
  • बैंक अकाउंट, आधार कार्ड जो एनपीसीआई (National Payments Corporation of India) से जुड़ा होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत् 2 हेक्‍टेयर तक की खेती योग्‍य भूमि है।
पीएम-किसान सम्मान निधि योजना हेतु परिवार की परिभाषा:-
  • लाभार्थी किसान परिवार में पति, पत्‍नी और नाबालिग बच्‍चे (18 वर्ष से कम) शामिल है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) के लिए Online/Offline आवेदन करने के लिए क्‍या-क्‍या Document चाहिए:-

  • Residential Certificate (निवास प्रमाण पत्र की कॉपी)
  • Registry copy/ Land Receipt copy (भूमि रजिस्‍ट्री/ लगान रसीद की कॉपी)
  • Income Certificate  (आय प्रमाण पत्र की कॉपी)
  • Passport size Photo (पासपोर्ट साइज फोटो)
  • Aadhaar Card (आधार कार्ड की कॉपी)
  • Bank Account Passbook (बैंक अकाउंट पासबुक‌‌ की कॉपी)
  • Mobile Number (मोबाइल नंबर) जो आधार से लिंक हो
  • Ration Card (राशन कार्ड)

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana में Online (ऑनलाईन) आवेदन कैसे करें ?

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana में Registration (पंजीकरण) करने के लिए बहुत ही आसान और सरल प्रकियां है। इस योजना में ऑनलाईन और ऑफलाईन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन करने के लिए चरणबद्ध तरीका :-

पहला कदम :- Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana के Official Website:- https://pmkisan.gov.in/ पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही सामने इस तरह का एक होम पेज खुलेगा।

दूसरा कदम :-  होम पेज पर दाहिने साईड पर New Farmer Registration दिखेगा, उस पर क्लिक करना है या नीचे FARMERS CORNER में जाकर New Farmer Registration पर क्लिक करना है। आपके पास यहां दो ऑप्‍शन मौजूद है।

तीसरा कदम:- आपके सामने इस तरह का एक विन्‍डो ओपेन होगा, जो ऐसा होगा। इसमें अपना आधार नम्‍बर, मोबाईल नम्‍बर, राज्‍य का नाम के साथ कैपचा सही-सही फीड करके Get OTP पर क्लिक करना है। दर्ज किए गये मोबाइल नम्‍बर पर OTP आयेगा, जिसको यहां पर फीड करते हुए Submit बटन पर क्लिक करना है।

चौथा कदम:- फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप Registration (पंजीकरण) करना चाहते है, तो आपको “Yes” पर क्लिक करना है।

पांचवां कदम:- अब सामने एक Registration (पंजीकरण) फॉर्म का एक विंडो खुलेगा, जिस फॉर्म में निम्नलिखित विवरण भरना है:-

  • राज्य, जिला, उप जिला, ब्‍लॉक एवं गॉव के नाम का चयन करना है।
  • लाभार्थी का नाम, लिंग कैटेगरी फीड करना है।
  • आधार नंबर: आधार नंबर दर्ज करना है।
  • मोबाइल नंबर:  मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
  • बैंक खाता की जानकारी: बैंक खाता संख्या और IFSC कोड दर्ज करना है।
  • भूमि की जानकारी: अपनी भूमि का विवरण दर्ज करना है (कितनी भूमि है, और वह किसके नाम पर है)।
  • राशन कार्ड नम्‍बर दर्ज करना है।

छठां कदम:- आवश्यक कागजात जैसे:- भूमि रिकॉर्ड, आधार कार्ड, और बैंक पासबुक की स्कैन की हुई हार्ड कॉपी अपलोड करना है, उसके बाद नीचे Submit बटन पर क्लिक कर देना है।

  • जैसे ही Submit बटन पर क्लिक करते है, आप सफलतापूर्वक इस योजना में रजिस्ट्रेशन पूरा कर चुके है। अब आपको एक किसान आईडी मिल जायेगी।
  • पंजीकरण करने के बाद, स्थानीय कृषि विभाग द्वारा फीड किये गये विवरण की जॉच की जाएगी।

फिर सफलतापूर्वक पंजीकृत स्‍वीकृत होने के बाद, आपको Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत् किस्तें मिलनी शुरू हो जाएंगी।

ऐसे लाभार्थियों जो PM-KISAN योजना के तहत् लाभ नहीं ले सकते है:-
  • सभी संस्थागत भूमिधारक।
  • ऐसे किसान या परिवार के सदस्य जो सरकारी सेवा में हैं और आयकर का भुगतान करते हैं, या एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक पेंशन प्राप्त करते हैं।
  • संवैधानिक पदों के भूतपूर्व और वर्तमान धारक
  • भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषदों के भूतपूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के भूतपूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के भूतपूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
  • केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D कर्मचारियों को छोड़कर) सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D कर्मचारियों को छोड़कर) उपरोक्त श्रेणी के सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया है।

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